जीएसटी काउन्सिल की 47वीं मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए है। संगठनो की ओर से मांग के चलते काउन्सिल ने व्यापारियों को कई राहत दी है। सीए राजेश भाउवाला ने बताया कि Textile Sector के लिए कोई Rate में परिवर्तन नही किया गया है। लेकिन Textile sector के लिए जो भी नए Industrial Park आ रहे है वो केवल Land Levelling और drainage line करके बेच रहे है तो उस पर GST नही लगेगा।
कोरोना की वजह से जो लोग GST refund की Application नही कर पाए थे उनके लिये 1.03.2020 से 28.02.2022 का period Count नही किया जाएगा। इसलिए अटके हुए काफी रिफंड sanction हो सकते है। EPCG स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा तथा IGST की छूट चालू रहेगी। Cut and Polished Diamond पर GST rate 0.25 % से बढ़ा कर 1.50% कर दिया गया है। इससे सूरत की Diamond Industry को काफी लाभ मिलेगा।Branded Food Items,अनाज इत्यादि पर GST लगता है लेकिन Non Branded पर माफ है। लेकिन branded style में आकर्षक तरीके से पैकिंग करके भी Non branded के हिसाब से exemption लिया जा रहा था। इसलिए सरकार द्वारा Non branded की Definition में परिवर्तन किया गया है।
Mango pulp (Other then Mango Sliced/Dried) पर GST 12% लगेगा। यदि आप अपना Residential मकान किसी Registered Business Entity को देते है तो आपको 18% GST देना होगा। इस नियम से ऐसे काफी लोगो पर GST की liability आएगी जिन्होंने अपने मकान Corporate Sector को किराए पर दे रखे है। कई बार Director अपना मकान खुद की ही Private limited company को किराए पर देते है , उन्हें अपनी GST liability check करनी होगी।
Electric Vehicle (With battery or Without Battery) पर GST Rate 5% लगेगी। सभी Fly Ash Bricks पर समान Rate से ही GST लगेगी। कई Items पर GST की Rate 5% से बढ़ा कर 12% या 18% कर दी गयी है। जिसमें अनाज, दाल (Milling Industry), Dairy Industry इत्यादि से संबंधित मशीनें भी शामिल है। *ऐसी इंडस्ट्री के लिए RBC Team द्वारा MOOWER स्कीम का Guidance note भी जारी किया गया था जिससे ऐसी इंडस्ट्री में Import होने वाली Custom duty तथा GST बचाया जा सकता है।
कोई Compulsory Export obligation भी नही है। LED Lamps, Lights इत्यादि पर भी GST rate 12% से बढ़ा कर 18% कर दी गयी है। Leather Industry में Job charges की Rate 5% से बढ़ा कर 12% कर दी गयी है। Edible oil तथा Coal Industry में Inverted duty के refund को खत्म कर दिया गया है। Road, Bridges, Railway, Metro,canal, dam, pipeline for water supply, Effluent treatment plant, शमशान गृह , इत्यादि से संबंधित Works contract पर GST rate 12% से बढ़ा कर 18% कर दी गयी है। E waste पर भी GST rate 5% से बढ़ा कर 18% कर दी गयी है। 1000/- तक के hotel पर भी 12% से GST लगेगा। पहले यह माफ था। Hospital को भी GST के दायरे में लाया गया है । 5000/- से अधिक के किराए वाले कमरे पर 5% GST लगाया गया है। (ICU में नही लगेगा). Hospital को कोई ITC नही मिलेगी।
कई बार Builder (सामान्य रूप से 30 साल से 99 साल तक) Plotting के समय अच्छे लोकेशन के plot का अलग से Charge करते है, उस पर भी GST लगेगा। हालांकि Lease plot के Rent या transfer fees पर चुकाई गयी GST की ITC Buyer को सामान्यतःनही मिलती है। Goods Transport Agency को 5% और 12% rate का विकल्प है। जिसे उन्हें वर्ष के प्रारंभ में चुनना होगा। वो RCM का Option भी चुन सकते है। Inverted duty refund के Calculation के लिए नया formula लाया गया है। अन्य काफी बदलाव भी किए गए है।