सीबीडीटी ने बढ़ा दी इन तमाम की अंतिम समय सीमा

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कोरोना वायरस के कारण लोग अभी तक परेशान है। जन जीवन सामान्य नहीं हो सका है। इसे देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न और पैन-आधार से जुड़ी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। इससे देश के लाखो करदाताओं को राहत होगी।


बताया जा रहा है कि कोरोना की महामारी के कारण कई गाँव और शहरों में बंद का माहौल है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसे देखते हुए रिटर्न फ़ाइल करनी की सीमा भी बढ़ा दी गइ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न को भरने की मियाद 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है! वहीं पिछले वित्त वर्ष (2019-20) के लिए रिटर्न को दाखिल करने की तारीख अब 30 नवंबर हो गई है।

साथ ही सीबीडीटी ने इसके अलावा आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 जून 2020 से बढ़ाकर के 31 मार्च 2021 कर दिया है। देश में बड़ी संख्या में लोगों का आधार कार्ड और पैनकार्ड अभी तक लिंक नहीं है। सरकार इस दिशा में कई महीनों से काम कर रही है।


सीबीडीटी ने इस सभी आयकर कमिशनरेट में अधिकारियों को किसी अभी प्रकार का नोटिस नहीं देने का नोटिस दिया है। जून के अंत तक यह गाइडलाइन अमल में रहेगी।

बीते दिनों लॉकडाउन के कारण कंपनियाँ भी बंद रही और सभी काम बंद होने के कारण कई सेक्टर से फ़ॉर्म-16 देने की समय सीमा बढ़ाने के लिए मांग की गई थी। इसे देखते हुएफॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 30 जून से बढ़ाकर के 15 अगस्त कर दी है।

सीबीडीटी की ओर से असेसमेंट असर 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग यूटिलिटी को 1 अप्रैल, 2020 तक उपलब्ध करा दिया गया था।यही नहीं, वित्त वर्ष 2019-20 लिए आयकर रिटर्न फॉर्म ‘आईटीआर-1 और ‘आईटीआर-4 भी पहले ही अधिसूचित कर दिए गए थे।

उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से जिन केसों को ओपन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। कोरोना के कारण बढाकर पहले 30 जून किया गया, लेकिन अभी भी परिस्थिति नहीं सुधरी होने के कारण लोग दिसंबर तक छूट चाह रहे है।

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