सूरत
आयकर विभाग के नियमों के कारण सूरत सहित देश भर के करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स की ओर से टीडीएस और टीसीएस कटौती को लेकर नियमों में संशोधन किया गया है।नए नियमों के अनुसार करदाता यदि 31 मई 2024 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच कर देते हैं तो पहले की तरह कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विेभाग के जुलाई-2023 के नियमों के अनुसार यदि किस करदाता के पैनकार्ड के साथ आधारकार्ड की जानकारी अटैच नहीं की गई है तो उन्हें पेमेन्ट करने वाले को पेमेन्ट से 20 प्रतिशत राशि टीडीएस के तौर पर काटकर आयकर विभाग में जमा करा देना पड़ता था।जो कि करदाता को रिटर्न फ़ाइल करें तब रिफंड मिलता था।इस मामले को लेकर देशभर में कई व्यापारी संगठनों और सीए एसोसिएशन ने सरकार से गुहार लगायी थी। उनका कहना था कि कई बार अनजाने में पेमेंट के दौरान जिन लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच नही है उन लोगों से 20 प्रतिशत की जगह गलती से 1 या 2% TDS के तौर पर काट लेने पर बाक़ी की रकम के लिए सरकार की ओर से TDS काटने वालों को नोटिस दिया गया था और वसूली भी की जा रही थी। जिसके चलते व्यापारी नाराज़ थे।उनकी गुहार थी कि ये यदि सामने वाले पेमेन्ट लेने वाले करदाता ने आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच नहीं करवाया तो TDS काटने वाले की कोई गलती नहीं है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स ने 2 दिन पहले एक परिपत्र जारी किया जिसमें के स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2024 तक किए गए ट्रांजैक्शन और ऐसे मामले जिसमें 31 मई 2024 से पहले पैन आधार लिंक करने के चलते पैन ऑपरेटिव हो चुका है ऐसे मामलों में बढी दर के हिसाब से टैक्सपेयर्स को टैक्स नहीं देना होगा।बल्कि नियमित टीडीएस के तौर पर रक़म ली जाएगी।उल्लेखनीय है कि कम टीडीएस काटने वाले व्यापारियों को सूरत सहित देश भर में बड़े पैमाने पर नोटिस भेज कर टीडीएस चुकाने के लिए कहा गया था जिसके चलते व्यापारियों में नाराज़गी थी। हालाँकि नए नियम के कारण व्यापारियों ने राहत की साँस ली है।
सीए नीतीश अग्रवाल ने बताया कि बीते वर्ष जुलाई महीने में यह नियम लागू किया गया था कि जिन लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच नहीं होगा उनका 20 प्रतिशत TDS काटा जाएगा।इसके चलते व्यापारी परेशान हो गए थे क्योंकि यदि गलती से कम TDS काट लिया हो तो उन्हें अपने ओर से रक़म जमा करानी पड़ रही थी। नए नियम के चलते व्यापार सुलभ हो जाएगा।