जीएसटी डिपार्मेंट ने व्यापारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है।इसके चलते अब जिन कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है लेकिन जीएसटी के नियमों के चलते टैक्स का भुगतान करना जरूरी है उन्हें टेंपरेरी आईडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में या फैसला लिया गया।
जीएसटी विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी डिपार्मेंट की ओर से कर प्रणाली को सरल करने के लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। किसी के चलते जीएसटी डिपार्मेंट ने यह फैसला किया है।जीएसटी के नियम के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 40 लाख और 20 लख रुपए से सालाना टाइम कम टर्नओवर वालों को जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
हालांकि कई नियमों के चलते व्यापारियों को जीएसटी का भुगतान करना जरूरी होता है।ऐसे मामलों में इन व्यापारियों को टेंपरेरी आईडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा बताया जा रहा है कि इस नियम के चलते व्यापारियों को भी नियमों के उलझन में नहीं पढ़ना पड़ेगा जीएसटी डिपार्मेंट के इस नियम के चलते व्यापारियों को बड़ी राहत होगी।