आयकर विभाग की तरह अब GST विभाग भी करदाताओं को रिटर्न फ़ाइल करने में सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास कर रहा हैं। साबीडीटी द्ववारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अभी जिस तरह इनकम टैक्स का रिटर्न फ़ॉर्म के पोर्टल पर भरा हुआ मिलता है ठीक वैसे ही अब जीएसटी टेक्सपयर्स को भी नए वितीय वर्ष शुरू होने से पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर प्री फ़ाइलीग कंसोल्डटेड(pre filling consolidated) फ्रॉम भरा हुआ मिल सकता है।
इस फेसेलिटी को लाने का सरकार का एक ही मकसत हैं जो आज डेटा मिसमैच की सबसे बड़ी समस्या के कारण जो मिसमैच नोटिस व डिमांड नोटिस आते है उसे कम करने का काम करेगा।साथ ही अगर ये फेसेलिटी पोट्रल पर जल्द ही लागू हो जाती हैं तो जीएसटी टेक्सपयर्स के लिए काफी मददगार व अच्छी खबर साबित होगी।
उल्लेखनीय है कि अब तक बड़ी संख्या में व्यापारियों को मिसमैच के कारणों से नोटिस मिलता था लेकिन अब GST रिटर्न पहले से ही भरा हुआ व्यापारियों को मिल जाएगा। जिससे कि वह अपनी गलतियों को दूर कर सकेंगे। इस तरह आने वाले दिनों में व्यापारियों को मिलने वाले नोटों की संख्या में भी कमी आ सकती है व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की सुविधा करने से व्यापारियों को राहत होगी साथ ही नोटिस दोगे संख्या में भी भारी कमी आएगी।
टैक्स कन्सल्टन्टः नारायण शर्मा