सूरत
केन्द्र सरकार की ओर से लॉकडाउन बढा देने के बाद गुजरात में भी लॉकडाउन 4.0 का अमल किस तरह होगा और किन सेवाओ को छूट मिलेगी, किन व्यापार-धंधा पर से प्रतिबंध हटेगा इसके लिए सोमवार को राज्य सरकार ने स्पष्टता की।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मीटिंग के बाद लॉकडाउन -4 के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। गुजरात में क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा, इस बारे में नियम बनाए गए हैं।
घोषणाएं
- पश्चिम अहमदाबाद में व्यापार खोलने की अनुमति दी। दुकानें सुबह 8-4 के दौरान विषम-सम संख्या के अनुसार खुली रहेंगी।
- कंटेनमेंट ज़ोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई अनुमति नहीं दी गई।
- राज्य को कन्टेनमेंट और नोन कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विभाजित किया गया
- पूरे गुजरात में एसटी बस सेवा शुरू, पान के गल्ले खुलेगें।
- राज्य में शाम 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा।
- राज्य के केन्टेनमेंट ज़ोन के ज़ोन में 31 मई तक मात्र आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी
- अहमदाबाद और सूरत को छोड़कर ऑटो रिक्शा शुरू किए जाएंगे, एक रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति बैठ सकते हैं
- टैक्सियाँ नोन कन्टेनमेंट क्षेत्र में चलेंगी, लेकिन ड्राइवर के साथ केवल दो लोग
- प्रदेश के सभी जिलों में एसटी बस सेवा की शुरुआत कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शुरू की जाएगी
- अहमदाबाद के पश्चिम में नोन क्वारेंटाइन क्षेत्र क्षेत्र में दुकानें और कॉर्पोरेट कार्यालय शुरू होंगे
- राज्य में नोन कन्टेनमेंट क्षेत्र में, पान के गल्ले और बाल काटने की दुकान शुरू की जा सकती है।
- राज्य में नोन कन्टेनमेंट क्षेत्रों में सुबह 8 से शाम 4 बजे तकदुकानें खोली जा सकती हैं
- नोन कन्टेनमेंट में 33% कर्मचारियों के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय और दुकानें खोली जा सकती हैं।
- कल से आपको अमूल के पार्लर में 3 लेयर्स और N 95 मास्क 65 रुपए में मिलेगा।
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- स्कूल-कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन, मॉल, सिनेमा, धार्मिक कार्यक्रम दोनों जोन में बंद रहेंगे, सिटी बस सर्विस, प्राइवेट सर्विसेज भी बंद रहेंगी।
- कन्टेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर गैरेज और सर्विस स्टेशन खुले रहेंगे।
-हीरा और लूम्स कारख़ाने पचास प्रतिशत श्रमिकों के साथ कर सकेंगे शुरू
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