नहीं माने तो फिर से बंद हो सकता है कपड़ा मार्केट…..

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कपड़ा संगठनों और सूरत महानगरपालिका के कई प्रयासों के बाद कपड़ा मार्केट खुलें है। तीन महीने से लॉकडाउन के कारण परेशान हो गए कपड़ा व्यापारियों को फिर से व्यापार धंधा करने का मौका मिला है, लेकिन कूछ चूक के चलते फिर बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज कपड़ा बाजार में बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे हैं। शुक्रवार को कपड़ा बाजार में सूरत टैक्सटाइल मार्केट में पांच दूकाने सील कर दी गई।
इसके बाद फैडरेशन ऑफ सूरत टैक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिसएशन से मनपा ने सुझाए नियम के पालन की अपील की है।

फोस्टा ने कहा है कि सरकारी प्रशासन की सुचना अनुसार टेक्सटाइल मार्केट विस्तार में कोरोना वायरस (COVID-19)के केस बढ़ते जा रहे है| सूरत महानगरपालिका द्वारा मार्केट में दुकाने सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। फोस्टा द्वारा बार-बार गाईडलाईन जारी कर आपको प्रशासन के दिशा-निर्देश दिए जा रहे है, परन्तु मार्केट में उसकी कड़ाई से पालना नहीं हो रही है।

अत: मार्केट प्रबंधन से निवेदन है की आप व्यापारी/स्टाफ/कर्मचारी सभी को बार-बार अनाउंस कर,सूचित कर नियमो की पालन करें अन्यथा प्रशासन जिन-जिन मार्केट में केसों की संख्या बढ़ेगी उसके बारे में आगामी दिनों में बंद का निर्णय ले सकती है।

दिशा-निर्देश

  1. बिना मास्क के किसी भी व्यापारी/स्टाफ/कर्मचारी का मार्केट में प्रवेश वर्जित
  2. सभी कपड़ा मार्केट सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक चालू रहेंगे।शनिवार और रविवार को मार्केट सम्पूर्णरूप से बंद रहेंगे।
  3. मार्केट में ग्रे का आना-जाना बंद रहेगा| मिल एवं एम्ब्रोडरी के माल के लिये मार्केट प्रबंधन से अनुमति लेना होगा, साथ ही दुकानदारभाई को आने वाले श्रमिक/व्यापारी/स्टाफ की जानकारी प्रतिदिन रखना होगा|
  4. मार्केट में कोरोना पीड़ित व्यापारी/श्रमिक के पाये जाने पर सुरत महानगरपालिका प्रशासन द्वारा दुकाने सील की जायेगी| यदि किसी मार्केट में केसों की संख्या अधिक होगी तो मार्केट सील करने जेसा निर्णय प्रशासन ले सकता है।
  5. मार्केट गेट पर थर्मल गन से चेक करने, रजिस्टर में नाम दर्ज करने एवं सेनेटाइज की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा|
  6. मार्केट में बाथरूम/लिफ्ट/रेलिंग आदि की बार बार सफाई करावे और साबुन एवं सेनेटाइज की पूर्ण व्यवस्था रखावे|
  7. कन्टेमेंट जॉन के कटिंग-फोल्डिंग, बोक्स बनाने और पार्सल-पेकिंग करने वाले, स्टाफ, कर्मचारी, व्यापारी सभी का प्रवेश मार्केट में निषेध है|किसी भी दुकान पर ऐसा व्यक्ति पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी दुकान मालिक की रहेगी।
  8. मार्केट में आगामी सुचना तक के लिए केन्टीन नहीं खुलेंगी|पान, गुटखा, बाहरी खाद्य वस्तुओं तथा बाहरी केन्टीन इत्यादि की सुविधाओ का प्रयोग वर्जित रहेगा।
  9. मार्केट में 10 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा।दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करावे|
  10. मार्केट प्रबंधन CCTV कैमरे से निगरानी कर मास्क,सोशियल डीस्टेंसिंग, पान,गुटखा,मावा थूकने वाले और नियमो की अहवेलना करने वालो को दण्डित करे।