अतुल बेकरी के संचालक अतुल वेकरिया की मुसीबत बढी, धारा 304 दर्ज

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सूरत शहर में चर्चास्पद बने अतुल बेकरी के मालिक के एक्सिडेंट कांड में नया मोड आ गया है। अतुल वेकरिया की मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने अल्कोहल नशा लिए होने का खुलासा हुआ है। इसके अलावा कोर्ट ने आईपीसी 304 की धारा लगाने की पुलिस की अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने अतुल वेकरिया की जमानत अर्जी को नामंजूर करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।


पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पांच दिन पहले वेसु क्षेत्र में बालाजी होंडा शोरूम के सामने अतुल बेकरी के मालिक अतुल बाबू वेकरिया अपनी कार तेजी से दौडाते हए आ रहे थे। उस दौरान सड़क के किनारे खड़ी 28 साल की उर्वशी चौधरी नाम की महिला की मौत हो गई थी। घटना के समय वहां मौजदू लोगों का कहना था कि इस समय अतुल वेकरिया शराब के नशे में चूर थे।

सिविल होस्पिटल में मेडिकल जांच के बाद उमरा पुलिस ने अतुल वेकरिया ने शराब का नशा किए होने की पुष्टि हो गई है। इसलिए उनके खिलाफ पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 185 और आईपीसी 304 भी लगाने के लिए कोर्ट में अर्जी मांगी थी। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है। धारा 304 लगने के पहले अभी तक इस घटना की जांच पीएसआई एल एम चौधरी कर रहे थे लेकिन अब आईपीसी 304 जुड़ने के बाद उमरा पुलिस स्टेशन के पीआई झाला इस मामले की जांच करेंगे।

पहले इस मामले में सामान्य अपराध दर्ज किया गया था। जिसके चलते अतुल वेकरिया को जमानत मिल गई थी। लेकिन अब इसमें 304 भी दर्ज होने के कारण पुलिस ने अतुल वेकरिया की जमानत नामंजूर करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इधर दूसरी ओर इस 28 साल की उर्वशी चौधरी के परिवार जनों को लाखों रुपए देकर पूरा मामला ठंडा कर देने की कवायद चल रही है।