नई दिल्ली. देश में फैले कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए देश वासियों को बड़ी राहत दी गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कोरोना से पीडित उद्योग को बचाने के लिए पैकेज का आश्वासन दिया ।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय 30 जून तक बढ़ा दिया है।
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2018-19 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलमें देरी पर जुर्माना 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया है। आधार-पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई । ‘विवाद से विश्वास’ की स्कीम की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई । वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि सभी तरह की फाइनेंशियल फाइलिंग की सीमा 29 जून तक बढा दी गई है. मार्च-अप्रैल-मई की GST रिटर्न की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है कंपनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख भी 30 जून कर दी गई है । जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें लेट फीस भी नहीं देनी होगी