गुजरात में लव जेहाद की पीडिता ने कहा नहीं कराया जबरन धर्मांतरण! कोर्ट में लगाई गुहार

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वडोदरा में दर्ज पहले गुजरात लव जिहाद मामले में पीड़ित पत्नी ने अपने पति, ससुराल वालों और काजी के खिलाफ पुलिस शिकायत को रद्द करने की मांग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उसने अदालत में कहा कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया गया था, इसलिए आरोपी के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए और उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए। याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई होने की संभावना है।


वडोदरा के गोत्री इलाके की महिला ने 19 जून को गोत्री थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति ने उसे ईसाई नाम ‘सैम मार्टिन’ बनकर दोस्ती की । उन्होंने फरवरी में शादी कर ली। उसका जबरन धर्म परिवर्तन भी किया गया। गुजरात में कुछ दिन पहले गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट में कुछ संशोधन किए गए और इसे लव जिहाद के खिलाफ कानून के नाम से जाना जाने लगा। सुधारों के महज तीन दिन बाद गुजरात में दर्ज की गई लव जिहाद के बारे में यह पहली शिकायत थी। सत्र अदालत ने भी मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

अब वादी की पत्नी ने अपने पति, ससुराल वालों और काजी के खिलाफ शिकायत को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। आमतौर पर आरोपी एफआईआर दर्ज कराते हैं। प्रतिवादी पीड़ित या वादी के खिलाफ दायर किए जाते हैं। इस मामले में वादी ने आरोपित के खिलाफ शिकायत को खारिज करने के लिए आवेदन किया है।

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