सूरत
गुजरात राज्य सरकार की ओर से गाइड लाइन जारी होने के बाद हर किसी को क्या क्या किस क्षेत्र में शुरू होगा यह जानने की उत्सुकता है।लंबे समय से दुकान, शॉपिग सेन्टर शुरू करने का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए ख़ुशख़बरी है। सूरत पुलिस ने आज पहले 31 मई तक सूरत में छूट के संबंध में विभिन्न आदेश जारी किए ।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए नियमो के अनुसार लॉकडाउन में सूरत में व्यापार धंधा आदि बंद हो जाने से लाखो लोग बेरोज़गार हो गए है। बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार हो गए है। ऐसे में लोग कोरोना से बचते हुए काम धंधा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण पूरे राज्य और देश की अर्थ व्यवस्था ख़राब हो गई है। ऐसे में गुजरात में मिली कुछ छूट से राहत मिलेगी।
सूरत में क्लस्टर कन्टेनमेंट के अलावा अन्य क्षेत्रों में दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें विषम-सम तारीखो के तहत चालू रख सकते हैं। जबकि क्लस्टर कन्टेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक सेवाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोल सकेंगे।
राज्य सरकार ने लोगों की सरलता के लिए सभी क्षेत्रों को दो क्ल्स्टर और नॉन क्ल्स्टर क्षेत्रों में विभाजित करके छूट की घोषणा की थी, क्लस्टर कनेटनेमंट और नॉन क्ल्स्टर में शहर के सभी क्षेत्र बाँट दिए गए है।
एक से अधिक दुकानें विषम तारीख में खोली जा सकती हैं। हालांकि, श्रमिक, कर्मचारी या दुकान के मालिक जिनके घर या निवास क्लस्टर कन्टेनमेलवक्षेत्रों में हैं, उन्हें क्लस्टर कन्टेनमेंटलक्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।
सूरत में अभी रिगरोड पर स्थित कपड़ा बाज़ार में दुकानें खुलेगी की नहीं इसे लेकर असमंजस है। हालाँकि ज़्यादातर स्थानों पर दुकानें खुल जाने से लोगों में उम्मीद बंधी है।
यहाँ खुले रहेगी दुकानें
अस्थाना , वेसू, वीआईपी रोड, सिटीलाइट, पीपलोद, डुम्मस, गवियर, भीमराड, खजोद सहित तटीय क्षेत्र की सभी दुकानों और कार्यालयों को खुल सकते हैं।रेस्तरां खुल जाएगा लेकिन होम डिलीवरी संभव होगी।