सूरत का कपड़ा बाजार सोमवार से नए नियमों के साथ खुलेगा। सूरत महानगर पालिका की ओर से मार्केट में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नई गाइडलाइन दी गई है। इन सभी नियमों का पालन करना व्यापारियों के लिए आवश्यक है नहीं तो व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
एक ओर कोरोना के कारण व्यापारी परेशान है। व्यापारियों ने दुकान खुलने के बाद धीरे-धीरे परिस्थिति सामान्य हो जाएगी। और एकाध महीने बाद व्यापार कुछ गति पकड़ लेगा ऐसे अनुमान के साथ दुकानें खोली थी, कोरोना के बढ़ते केस के कारण यह अनुमान गलत साबित हो रहा है।
मनपा की ओर से रोज-रोज नई-नई गाइडलाइन आ रही है। जो व्यापारी जरा भी चूक कर रहे हैं।उनसे 5000-10000 दंड लिया जा रहा है। एक ओर व्यापार शून्य और दूसरी ओर तगड़ा दंड। ऐसे में व्यापारी निराश हैं। वह रिस्क लेकर दुकान खोल रहे हैं लेकिन व्यापार भी नहीं है और मनपा का ड़र अलग से।
व्यापारियों का कहना है कि इन दिनों व्यापार नहीवत है। ऐसे में रिस्क लेकर दुकान खोलने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यदि संक्रमण लगता है तो पूरे परिवार के लिए जोखिम खड़ा हो जाएगा। इसिलए पांच से सात प्रतिशत व्यापारियों ने तो खुद ही 10 दिनों के लिए दुकाने बंद रखने का फैसला किया है।
सोमवार को ओड-इवन के नियम के साथ सबेरे दस से शाम के पांच बजे के लिए दुकाने खुलेगी। जिस तरह की परिस्थिति है उसे देखते हुए 25 फीसदी दुकाने ही खुले ऐसा अनुमान है। फोस्टा के रंगनाथ शारडा ने बताया कि सोमवार से नए नियमों के साथ दुकानें खुलेगी। उन्होंन बताया कि जिस तरह से कोरोना बढ रहा है उसके कारण व्यापारी दुविधा में है कि व्यापार शुरू करे या नहीं।
व्यापारी को अपने साथ परिवार की चिंता ज्यादा है। व्यापार नहीं होने के कारण कई व्यापारी सोमवार को जाए या नहीं इसकी चिंता में है। लॉकडाउन के बाद 70 प्रतिशत दुकानें ही खुली थी।
सोमवार को ऑड इवन के कारण इसकी आधी दुकानें यानि की 35 प्रतिशत और दो-पांच प्रतिशत तो स्टाफ की कमी या ऑर्डर नहीं होने के कारण भी आए या नही आए यह निश्चित नहीं है। ऐसे में सोमवार को 30 प्रतिशत दुकानें खुल सकती है।
नए दिशा-निर्देश:–
- सभी कपड़ा मार्केट सोमवार से शनिवार तक खुल सकते है|मार्केट खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा|
- मार्केट की दुकाने ओड/ईवन के हिसाब से खुलेंगी|
- सभी कर्मचारी को भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार मास्क पहेनना तथा सोशियल डीस्टेंसिंग की पालना करना आवश्यक है |
- सभी कर्मचारी को समय समय पर सेनेटाईज तथा हेंडवाश करना आवश्यक है |
- 10 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक जिनको किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण हो उनका मार्केट में प्रवेश वर्जित रहेगा|
- माइक्रो कन्टेनमेंट जॉन के किसी भी मजूर/कारीगर को मार्केट में प्रवेश नही मिलेगा |
- शहर के बाहर से आने वाले व्यक्ति को 14 दिन कोरोनटाइन के बाद ही काम पर आना होगा|
- मार्केट में ग्रे का आना-जाना बंद रहेगा| मिल एवं एम्ब्रोडरी के माल के लिये मार्केट प्रबंधन से अनुमति लेना होगा|
- दुकानों में काम करते सभी कर्मचारी/स्टाफ/विजिटर के लिये गेट पर रजिस्टर रखना आवश्यक है(नाम,एड्रेस,मोबाईल नंबर,उम्र)|
- मार्केट की दुकानों में आने वाले कर्मचारी/स्टाफ का आई.सी.एम.आर की गाईडलाइन के अनुसार दो बार(काम पर आते समय तथा जाने के समय) थर्मल गन से टेम्परेचर मापना आवश्यक है| तथा यदि कोई व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दीखते है तो उसे ओक्सोमिटर से तापस करे और ऑक्सीजन लेवल 95 से कम न हो उसका ध्यान रखे|
- कामगिरी में यदि को व्यक्ति बीमार या कोई बीमारी के लक्षण वाला दिखे तो तुरन्त सरकार की मेडिकल हेल्प नंबर 104 पर सुचना देनी रहेगी तथा उसे घर या हॉस्पिटल पहुचाने की व्यवस्था करनी होगी|
- दुकानों में आते समय और जाने के टाइम सभी कर्मचारी/स्टाफ को 1.0 मीटर का अन्तर रखकर एक के बाद एक आना-जाना है |
- सभी मार्केट के सभी कर्मचारी को भारत सरकार की आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड करना आवश्यक है
- सभी दुकानों के सीसीटीवी केमेरा हमेशा चालू रखने है तथा उसकी रेकोर्डिंग प्रतिदिन रखनी होगी तथा चेकिंग के दौरान मांगने पर रेकोर्डिंग देनी रहेगी|
- किसी भी संजोग में केन्टीन/भोजनालय चालू नही रहेंगे तथा समूह में भोजन करना मना है|
- सभी मार्केटो में खाने-पिने की दुकाने पान-मावा और चाय की दुकाने बंद रहेंगी, तथा सभी दुकान के कर्मचारी आसपास की लारी गल्लो से चाय,पान–मावा खाने नही जा सकते|
- सभी मार्केट में सेफ्टी कमिटी की रचना करनी होगी | इस कमिटी को मार्केट में सभी को समय-समय पर सरकार द्वारा दी गई गाईडलाइन की जानकारी देनी होगी तथा स्टाफ/ कर्मचारी/विजिटर उनका ठीक से पालना करे वह ध्यान रखना होगा |इस कमिटी की जानकारी फोस्टा में देना आवश्यक है |
- सभी दुकानों में पूरी मात्रा में नेचरल क्रोस वेंटिलेशन मिल सके इस तरह की व्यवस्था रखावे| जिस दुकान में नेचरल वेंटिलेशन शक्य न हो उसमें एग्जोस्ट फेन(प्रति चो.फुट 01 सी.ऍफ़.एम. के तहत) लगवाना आवश्यक है| जिस दुकान में एग्जोस्ट फेन लगाना संभव नही हो वहा उपस्थित व्यक्ति को N95 मास्क पहनना आवश्यक है| दुकान में एसी का उपयोग कम करे और अगर एसी चालू है तो N95 मास्क पहनना आवश्यक है|
- दूकानों में काम कर रहे कर्मचारी के बिच 1.0 मीटर का अंतर रहे इस तरह दुकान में बेरियर/पार्टीशन लगाने रहेंगे तथा दीवाल और फ्लोर पर जरूरी अंतर पर मार्किंग करना आवश्यक है|
- सभी मार्केट की एंट्री गेट पर पग से संचालित वोश बेसिन/सेनेटाइजर रखना आवश्यक है
- मार्केट कोमन एरिया (पैसेज,एंट्री,पार्किंग) और मार्केट के सभी बाथरूम को दिन में दो बार हायपोक्लोराइड से साफ-सफाई करवाना आवश्यक है|
उपरोक्त नियम के अलावा सरकार द्वारा दी गई सभी गाईडलाईन का कडकाई से पालना करना आवश्यक है|
विशेष नोट :- - सुरत महानगरपालिका द्वारा चालू मार्केट में कभी भी सरप्राइज चेकिंग की जायेगी | अगर चेकिंग के दौरान उपरोक्त नियमो की पालना नही होगी तो उस मार्केट पर शिक्षात्मक कार्यवाही/रोकड़ दंड की जायेगी |
- किसी भी समय चालू मार्केट में कर्मचारी का एंटीजन टेस्ट किया जायेगा| इसमें (1). 100 दुकान वाली मार्केट में 2 व्यक्ति, (2). 100 से 500 दुकान वाली मार्केट में 5 व्यक्ति तथा (3).500 से अधिक दुकान वाली मार्केट में 10 व्यक्ति संक्रमित पाए जाने पर उन मार्केटो को सम्पूर्णरूप से बंद किया जायेगा|
- जिस मार्केटो में चेकिंग के दौरान उपरोक्त सभी नियमो की पालना होगी तथा एक भी संक्रमित व्यक्ति नही पाया जायेगा उस मार्केट को कोविड सेफ्टी एक्रेडीटेशन दिया जायेगा|
- सभी मार्केटो में सुबह तथा शाम को शपथ लेना रहेगा| जिसमे कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने और उसके उपाय के बारे में जानकारी देनी रहेगी तथा सभी व्यक्ति को उसकी शपथ लेनी रहेगी |
शपथ :- में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिये सरकार द्वारा दी गई सभी दिशा-निर्देश की पालना करूँगा और महामारी को फेलने से रोकने में अपना योगदान दूंगा| - सूत्र :- हारसे कोरोना जितसे सूरत, एक लक्ष्य हमारा है कोरोना को हराना है |
- मार्केट में माइक के द्वारा शुरू होते समय सुबह 11.00 बजे वन्दे मातरम और बंद के समय शाम 05.00 बजे राष्ट्रगीत का गान करवाना आवश्यक है|
- सभी दुकानों mमें कर्मचारी/स्टाफ को जरूरी पर्सनल प्रोटेक्शन साधन देने होंगे तथा इनके डिस्पोजल के लिये अलग से पीले कलर की बेग रखना आवश्यक है जिसे रोज के रोज निकाल करना आवश्यक है |
- मार्केट में सीसीटीवी केमेरा इस तरह लगवाना है कि समस्त दुकाने एवं मार्केट एरिया पूर्ण रूप से दिखाई दे|