सूरत
कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों ने प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए हैं ।गंभीरता को समझते हुए प्रशासन अब किसी भी प्रकार की कोताही चला लेने के मूड में नहीं है ।मंगलवार से शहर में कार्यरत क्लीनिक, मॉल ,जनरल स्टोर ,किराने की दुकान आदि सभी जगह संचालकों को ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है ।नहीं तो ₹25000 का दंड दिया जाएगा ।
एपेडेमिक डीसिज एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार सूरत मुंसिपल कमिश्नर ने सोमवार की शाम को सैनेटाइजर अनिवार्य होने की घोषणा की । कोरोना के कारण अब तक शहर में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी था ।मंगलवार से मॉल , जनरल स्टोर , आदि में भी सैनिटाइजर रखने की सूचना दी गई है ।जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें एपिडेमिक डिसिज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा ।साथ ही ₹25000 भी देना पड़ेगा ।
शहर में तीन स्थान रेड ज़ोन घोषित
शहर में तीन स्थानों को रेड ज़ोन घोषित किया गया है जिसमें रांदेर, बेगमपुरा हॉस्पिटल और लोखात होस्पिटल शामिल है ।सूरत में कल कोरोना के नौ पॉजिटिव मामले एक साथ सामने आने पर प्रशासन चिंता दोगुनी हो गई है ।
कम्युनिटी टेस्ट के कारण बढ़े पॉज़िटिव मामले
शहर में मनपा ने कोरोना को फैलते रोकने के लिए कम्युनिटी टेस्टिंग शुरू की है ।इसके चलते कोरोना पॉज़िटिव की संख्या बढ़ रही |है अब तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आए थे ।सूरत में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 40 के करीब पहुंच गई है ।इन सभी बातों को देखते हुए मनपा ने शहर में तमाम सुपर स्टोर जनरल स्टोर दुकान क्लीनिक आदि पर भी सावधानी के लिए सैनिटाइजर के निर्देश दिए हैं ।
जारी किया परिपत्र
इस सिलसिले में एक पत्र भी जारी कर दिया गया है ।सोमवार को सोशल डिस्टैंस का पालन नहीं करने वाले 153 लोगों से ₹31000 और मास्क नहीं पहनने वाले पाँच लोगों से ₹25000 का दंड वसूला गया ।इसके अलावा शहर में निजी वाहनों पर प्रतिबंध है ।निजी वाहन लेकर घूमने वाले 3 लोगों से 15 सो रुपए का दंड लिया गया।