हीरा उद्योग में शुक्रवार से व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में सूरत महानगर पालिका ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है।अब से सभी हीरा उद्यमियों को इस गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना पड़ेगा।
नई गाइडलाइन के अनुसार हीरा बाजार में ऑफिस का समय 2:00 से 6:00 बजे तक रहेगा। यानी 4 घंटे तक कामकाज जारी रहेगा। इसके अलावा अब तक जिस तरह रास्ते होने पर बैठकर हीरे की खरीद बिक्री होती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हीरा कारखानों में आने वाले तमाम श्रमिकों का रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ऑफिस में वेंटिलेशन की सुविधा होना चाहिए। कर्मचारियों के बीच 1 मीटर का अंतर,सीसीटीवी कैमरा, ऑफिस में प्रवेश करने पर सैनिटाइजर, पर्सनल प्रोटेक्शन के साधन की व्यवस्था करनी होगी इसके अलावा तमाम कर्मचारियों को आईडेंटिटी कार्ड देने होंगे।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन से आने वाले श्रमिकों को प्रवेश नहीं दिया। जाएगा बाहर से आने वाले श्रमिकों को 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद ही काम पर आने दिया जाए।ऑफिस एवं कैंटीन तथा सामूहिक भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि किसी हीरा बाजार में 10 से अधिक हीरा श्रमिकों में कोरोना पाया जाता है तो हीरा बाजार बंद करा दिया जाएगा।
इसके अलावा मनपा की गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि चालू कार्यालय के दौरान भी कर्मचारियों का टेस्ट किया जा सकता है। यदि किसी में पाया गया तो ऑफिस तुरंत बंद करवा दिया जाएगा और गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो वहां पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही जहां पर कोई संकट नहीं पाया गया ऑफिस को काविड सेफ्टी एक्रीडेशन दिया जाएगा। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि बिल्डिंग में काम शुरू होने से पहले हम काम शुरू होने के बाद मॉक ड्रिल भी करना होगा।
हीरा कर्मचारियों को सावधानी बरतने के लिए शपथ भी लेनी होगी। जोश के साथ ‘हार से कोरोना जीत से सूरत एवं एक लक्ष्य हमारा है कोरोना को हराना है’
यह नारेबाजी कर रही होगी शाम को ऑफिस बंद होने पर राष्ट्रगीत का दान करना पड़ेगा एवं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा।