लॉकडाउन के बाद जैसे तैसे कपड़ा बाज़ार शुरू हुआ कि अब कपड़ा बाजार में कोरोना के मरीजों की संख्या जिस तरह तेजी से बढ़ रही है उसे देखते हुए मनपा ने कपड़ा बाजार पर बारिकी से नजर रखना शुरू कर दिया है।
हीरा श्रमिकों की तरह टैक्सटाइल मार्केट के श्रमिकों में भी कोरोना के केस बढने के कारण मनपा की ओर से कपड़ा व्यापारियों की संस्था फोस्टा को मार्केट में व्यापारी सावधानी का पालन करें यह सूचना दे दी गई है। मनपा अधिकारियों को भी मार्केट क्षेत्र में सोशल डिस्टैंस का पालन किया जा रहा है या नहीं इस पर नज़र रखने की सूचना दी गई है। यदि इसमें कोई भी लापरवाही मिली तो कपड़ा बाज़ार को नुक़सान हो सकता है।
मनपा के अधिकारी भी कपड़ा बाजार में किन मार्केट में नियमों का पालन हो रहा है इस पर नजर बनाए हैं। यदि आगामी एक दो दिनों में इसी तरह कपड़ा बाजार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी को मनपा प्रशासन कड़े कदम उठा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कपड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिक लगभग शहर के सभी क्षेत्रों में से आते हैं।
इसलिए उनकी जब गिनती की जाती हैं तो वह एक ही जोन में नही बल्कि सभी जोन में बंट जाते हैं, लेकिन जब पूछताछ की जाती है को पचा चलता है कि सभी कपड़ा मार्केट से ही जुडे हैं। इसे देखते हुए मनपा ने कपड़ा मार्केट में सभी व्यापारी नियमों का पालन करे यह अपील की है। यदि इसके बावजूद कोरोना के केस बढ़ते हैं तो जिस मार्केट में अधिक केस मिलेंगे उस मार्केट को बंद कराने तक का फैसला भी प्रशासन ले सकता है।
हीरा बाजार में भी इसी तरह मनपा ने कई शर्तों के साथ काम शुरू करने की छूट दी गई थी, लेकिन वहां पर कई कारणों से केस बढने के कारण केस बढे और मनपा के सात दिनों तक महिधरपुरा और वराछा हीरा बाजार बंद करवा दिया। मनपा की ओर से अब कपड़ा व्यापारियों से नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है। मनपा के अधिकारी भी कपड़ा बाजार की परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गत दिनांक 24 जून को मनपा के अधिकारियों, मेयर तथा फोस्टा के पदाधिकारियों की मीटिंग में यह सुझाव दिए गए थे।
(1) मार्केट सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा यदि किसी को अतिरिक्त दिन खोलना है तो मार्केट एसोसिसएशन से परमीशन लेनी होगी।
(2) मार्केट की सभी दुकाने खुलेगी, सोश्यल डीस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य रूप से करावे।
(3) प्रतिदिन मार्केट एवं दुकान सेनेटाइज करें।
(4) मार्केट में आगामी सूचना तक कैन्टिन नहीं खुलेगी। बाहरी खाद्य पदार्थो का निषेध करें।
(5) मार्केट में 10 से कम तथा 65 वर्ष से अधिक लोग नहीं आए।
(6) यदि कोई व्यापारी या उनके स्टाफ बिमार हो वह घर पर रहें। मार्केट में नहीं आए।
(7) मार्केट में बाथरूम की साफ सफाइ के लिए एक व्यक्ति को वहीं रखा जाए।
(8) दुकान में दो या दो से अधिक लोग हो तो मास्क अवश्य पहनें।