नीरव मोदी की 329.66 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की!

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बैंक से लोन लेकर भरपाई नहीं करने के मामले में आरोपी हीरा उद्यमी नीरव मोदी की 329.66 करोड रुपए के संपत्ति एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर ली है।


नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। यह दोनों जन भारत छोड़कर फरार हैं। दोनों पर ही प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है।

पिछले साल लंदन में नीरव मोदी की गिरफ्तार किया गया था और वह जेल में से भारत में की प्रत्यर्पण अर्जी के खिलाफ केस लड़ रहा है। मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रहते हैं और वहां की नागरिकता ले ली है। भारत नहीं आने के लिए मेहुल चौकसी ने स्वास्थ्य खराब होने का कारण बताया है। दोनों जने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14000 करोड रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने अभी तक मोदी की 2348 करोड रुपए की संपत्ति ज़ब्त की है।

जिसमें की मुंबई के वरली में आई बिल्डिंग समुद्र महल दरिया किनारे के फार्म हाउस, अलीबाग की जमीन, जैसलमेर की पवन मिल, लंदन का एक प्लेट और कई बैंक अकाउंट आदि जप्त किए हैं। बीते साल 5 दिसंबर को अदालत में नीरव मोदी को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया था।


उल्लेखनीय है कि इस घटना के बाद बैंकों ने हीरा उद्यमियों को ऋ्ण देना बंद कर दिया है। बार-बार हीरा उद्यमियों के कहने पर भी उन्हें ऋण देने में आनाकानी कर रहे है।

कड़ी शर्तों के साथ सूरत में हीरा उद्योग शुक्रवार से शुरू

हीरा उद्योग में शुक्रवार से व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में सूरत महानगर पालिका ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है।अब से सभी हीरा उद्यमियों को इस गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार हीरा बाजार में ऑफिस का समय 2:00 से 6:00 बजे तक रहेगा।

यानी 4 घंटे तक कामकाज जारी रहेगा। इसके अलावा अब तक जिस तरह रास्ते होने पर बैठकर हीरे की खरीद बिक्री होती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हीरा कारखानों में आने वाले तमाम श्रमिकों का रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ऑफिस में वेंटिलेशन की सुविधा होना चाहिए। कर्मचारियों के बीच 1 मीटर का अंतर,सीसीटीवी कैमरा, ऑफिस में प्रवेश करने पर सैनिटाइजर, पर्सनल प्रोटेक्शन के साधन की व्यवस्था करनी होगी।

इसके अलावा तमाम कर्मचारियों को आईडेंटिटी कार्ड देने होंगे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन से आने वाले श्रमिकों को प्रवेश नहीं दिया। जाएगा बाहर से आने वाले श्रमिकों को 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद ही काम पर आने दिया जाए।ऑफिस एवं कैंटीन तथा सामूहिक भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यदि किसी हीरा बाजार में 10 से अधिक हीरा श्रमिकों में कोरोना पाया जाता है तो हीरा बाजार बंद करा दिया जाएगा। इसके अलावा मनपा की गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि चालू कार्यालय के दौरान भी कर्मचारियों का टेस्ट किया जा सकता है। यदि किसी में पाया गया तो ऑफिस तुरंत बंद करवा दिया जाएगा और गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो वहां पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही जहां पर कोई संकट नहीं पाया गया ऑफिस को काविड सेफ्टी एक्रीडेशन दिया जाएगा। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि बिल्डिंग में काम शुरू होने से पहले हम काम शुरू होने के बाद मॉक ड्रिल भी करना होगा। हीरा कर्मचारियों को सावधानी बरतने के लिए शपथ भी लेनी होगी। जोश के साथ ‘हार से कोरोना जीत से सूरत एवं एक लक्ष्य हमारा है कोरोना को हराना है’
यह नारेबाजी कर रही होगी शाम को ऑफिस बंद होने पर राष्ट्रगीत का दान करना पड़ेगा एवं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा।