सूरत: कपड़ा व्यापारियों 21 जून तक रखना होगा इन बातो का ख्याल

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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से रिंगरोड पर कपड़ा बाजार में व्यापारियों को दुकान खोलने के लिए आवश्यक कुछ दिशा-निर्देश किए गए हैं। व्यापारियों को 15 जून से 21 जून के दौरान इन नियमों का पालन करना होगा। फोस्टा ने इन नियमों की सूची बनाकर मार्केट एसोसिएशनो को भेज दी है।

मार्केट में बाहरी व्यापारी और श्रमिकों का आना जाना दिन ब दिन बढ़ेगा। अत: मार्केट में जारी सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करे एवं एक ही दुकान पर सभी इकट्ठा होकर गपसप से बचे तथा सोश्यल डिस्टेन्सिंग की पालना करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कुछ शर्ते और भी है।
मार्केट खोलने का समय सुबह 09:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक रहेगा।
(1) मार्केट की सभी दुकाने खुलेगी, सोश्यल डीस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य रूप से करावे।
(2) एम्ब्रोडरी/वेल्युएडिशन के माल का आना-जाना जारी रहेगा|
(3) ग्रे माल का मार्केट में आना-जाना बंद रहेगा। किसी का आवश्यक हो तो मिल में डायरेक्ट भिजवा सकता है।
(4) मिल से माल का आना-जाना बंद रहेगा,किसी व्यापरिभाई का आवश्यक माल लाना हो तो मार्केट अध्यक्ष/मंत्री से अनुमति लेकर लाया जा सकता है|
(5) मार्केट में सफाई और सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगीIसभी व्यापारिभाइयो को मास्क लगाना एवं सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। बिना मास्क मार्केट में प्रवेश वर्जित रहेगा।
(6) कन्टेनमेंट जोन के व्यापारी/स्टाफ/श्रमिक को मार्केट में प्रवेश नहीं मिलेगा I
(7) थर्मल गन से व्यापारियों के टेम्परेचर चेक करे तथा नार्मल होने पर ही मार्केट में प्रवेश दिलावे तथा गेट पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी,
(8) मार्केट में आने वाले व्यापारी/स्टाफ /कर्मचारी का डाटा रखना आवश्यक है।
(9) कपड़ा मार्केट में गुटखा,पान-मसाला खाना या बीड़ी-सिगरेट पीना वर्जित रहेगा। पकडे जाने पर दंड का प्रावधान रहेगा।जो सम्बंधित मार्केट द्वारा वसूल किया जायेगा।
(10) मार्केट में 10 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा।
(11) मार्केट में केन्टीन एवम पानी की व्यवस्था शुरू करवा सकते है।