केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है और इसके लिए लोगों को समय दिया है। केंद्र के इस फैसले से करोड़ों लोगों को राहत मिली है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) 30 जून, 2022 के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये का विलंब शुल्क ले रहा है। आयकर विभाग ने कहा कि 'आयकर अधिनियम, 1961' के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31.3.2023 थी, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसे अब बदलकर कर दिया गया है। 30-06-2023 पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन के साथ आधार लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसे में म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा अगर आप इस पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी दस्तावेज के तौर पर करते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पैनकार्ड लिंक करना क्यों ज़रूरी

5 लाख से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकते।
आप बैंक में 50 हजार रुपये से अधिक जमा या निकाल नहीं सकते हैं।
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं।
किसी भी तरह का आर्थिक लेन-देन रुक जाएगा।
आप म्यूचुअल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं।
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कतें आएंगी