ओह नो : अहमदाबाद आरटीओ ने 3.69 लाख नाबालिगों को दिए 50 सीसी से अधिक वाले वाहनो का लाइसेंस?

ऐसे कई सरकारी कार्यालयों में लापरवाही दिखना आम बात है, लेकिन इस बार अहमदाबाद में चल रही लापरवाही ने लोगों को आश्चर्य चकित कर दिया है। आरटीओ द्वारा 16 से 18 वर्ष के बीच के 3,69,260 व्यक्तियों को आरटीओ द्वारा 50 सीसी से अधिक क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लाइसेंस दे दिए। जो कि ड्राइविंग लाइसेंस मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है।


आरटीओ की इस प्रकार की लापरवाही ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। लोगों की छोटी-छोटी गलतियों पर बड़े दंड देने वाली आरटीओ खुद ही इतनी बड़ी लापरवाही में लिप्त है।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी नहीं चला सकता है।

हालांकि, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति 16 वर्ष की आयु के बाद सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को मोटर साइकिल विधाउट गेयर शब्द के साथ 3.69 लाख लोगों को लाइसेन्स दिया गया है।


बताया जा रहा है कि आरटीओ कार्यालय में स्वंय संचालित ट्रेक में ड्राइंविंगी की परीक्षा के दौरान 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 50सीसी वाहन का उपयोग हो रहा है या नहीं यह देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 16 से 18 साल के बच्चों को मात्र मोटर साइकिल विथ इंजन केपेसिटी नोट एक्सिडिंग 50 सीसी को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिले यह सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा।


हालाकि यह बात सरकार के ध्यान पर आने के बाद इसके लिए प्रशासन ने आदेश दे दिए हैं और जिन लोगों को लाइसेंस जारी किया जा चुका है उन मामलों में क्या कर सकते हैं यह सोचा जा रहा है।