देशभर में चर्चित ड्रग्स केस में बॉलिवुड अभिनेत्रा शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिली। आर्यन को सात शर्तों का पालन करना होगा, वरना उनकी जमानत रद्द हो जाएंगी। आप को बता दें कि रेव पार्टी के दौरान एनसीबी ने उनको हिरासत में लिया था। जमानत मिलने के बाद भी कोर्ट द्वारा आर्यन को सात शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है।


कोर्ट द्वारा आर्यन खान को जिन सात शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है, आर्यन को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा।आर्यन खान द्वारा किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।आर्यन उनके साथ हिरासत में लिए हुये अन्य आरोपियों के साथ किसी भी संजोगों में बात नहीं करेंगे।


कोर्ट की अनुमति के बिना आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे।जब भी कभी एनसीबी के अधिकारियों को जरूरत पड़ेंगी, उन्हें एनसीबी के कार्यालय आना पड़ेगा। बिना किसी अनुमति के आर्यन मीडिया में किसी भी तरह का बयान नहीं दे सकेंगे।इनमें से किसी भी शर्त को चुकने पर आर्यन की जमानत रद्द मानी जाएगी।

अरबाज मर्चेंट और मुनमून धेमचा को भी अदालत ने जमानत दे दी है। सभी आरोपियों को कल शाम तक जमानत मिल जानी है। आर्यन और उसके साथी मूनमून और अरबाज फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। एनसीबी ने आर्यन खान, मूनमून और अरबाज को गिरफ्तार किया था। उन पर प्रतिबंधित दवाओं को रखने, खाने और खरीदने और बेचने का आरोप है। तो इन सभी लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप लगाए गए।