20 साल पहले सूरत के सगरामपुरा क्षेत्र में राजेश्वरी हॉल में मायनोरिटी एज्युकेशन के अंतर्गत 124 लोगो को अठवा पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटीज के बंद के तहत पकड़ लिया था। इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। जिसमें की शनिवार को सूरत की सीजीएम कोर्ट ने 124 आरोपियों को सबूत के अभाव में छोड़ने का फ़ैसला दिया।


मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन अठवा पी आई एम जे पंचोली को 27 दिसंबर 2001 से लेकर 30 दिसंबर 2001 के रोज राज्य के एडिशनल डीजीपी का फ़ैक्स मिला था कि सूरत के राजा श्री हॉल में लघुमति ओके अधिकार के अंतर्गत देशभर में से सिमी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मिल रहा है।

पुलिस ने इस कार्यक्रम पर छापा मारकर सिमी के प्रतिबंधित संस्था के फॉर्म तथा साहित्य के साथ अन लॉ फूल एक्टिविटी के कारण गिरफ्तार कर लिया। सूरत के सगरामपुरा क्षेत्र में रहने वाले अलिफ माजिद मंसूरी ए आर कुरेशी ने यह हॉल बुक कराया था। 20 साल से चल रहा था।

सरकारी पक्ष की ओर से केस नयन सुखडवाला तथा बचाव पक्ष की ओर से मुफ्तिया शेख अब्दुल वहाब शेख दलील दे रहे थे। आज इस केस का फैसला आया जिसमें कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया।