फैडरेशन ऑफ सूरत टैक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसियेशन तथा कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सहित अन्य संस्थाओं के प्रयास से कपड़ा व्यापारियों के लिए थोड़ी सरलता हुई है।
फोस्टा के सेक्रेटरी चंपालाल बोथरा ने बताया कि बीते दिनों केन्द्रीय मंत्रियों से बार-बार गुहार लगाए जाने के बाद जो लोग मैन्युफ़ैक्चरर ट्रेडर्स हैं उन्हें भी एमएसएमई में शामिल किया गया है। इसके चलते अब कपड़ा व्यापारी भी केन्द्र सरकार की योजना का लाभ पाएंगे और ECL के तहत लोन पा सकेंगे।
एमर्जेन्सी क्रेडिट लाइन (ECL) – टेक्सटाइल सेक्टर
1) ECL क्या है?
ECL एक स्पेशल लोन है जो मौजूदा लोन पे मिलता हैI जिसकी 100% गारंटी नेशनल क्रैडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी(NCGTC) देगी।ECL मे जो आपका कुल बकाया लोन था 29-02-2020 को , उसका अधिक्तम 20% तक लोन मिल सकता हैं।
2) ECL कौन कौन ले सकता हैं?
कोइ भी एमएसएमई(MSME) उधारकर्ता जिसका बकाया ऋण Rs.25 करोड़ से कम है 29.02.2020 को और जिसका वार्षिक टर्नओवर F.Y.2019-20 का Rs.100 करोड़ से कम है उनको इसका लाभ मिलेगा। किंतु जो भी एमएसएमई उधारकर्ता NPA हो गए हो 29.02.2020 को, उनको ये योजना का लाभ नही मिलेगा। और जो भी लोन इंडिविजुअल क्षमता में दिए गए होंगे उसके लोन पे ECL नही मिलेगा, प्रोप्राइटर में लिया होगा तो मिल जायेगा।
3) ECL में कितना लोन मिल सकता है?
जितना लोन बकाया था 29-02-2020 को, उसका अधिक्तम 20% मिल सकता है और25croreके ऊपर के लोन वालो को ECL नही मिलेगा, इसलिए अधिक्तम 5crore(20crore का 20%) का ऋण मिल सकता है ECL में।
4) इसका एप्लीकेशन कैसे करे?
हर बैंक की एप्लीकेशन फॉर्मेट अलग है। आप मैनेजर का संपर्क करे और उनको एप्लीकेशन लेटर के साथ एक लेटर में पेमेंट कीआवश्यकता बताएं।
5)ECL मेरे लोन में बढ़ जायेगा या एक नया लोन होगा?
ECL एक नए लोन के तौर पे इसका अकाउंट आपके लोन से अलग रहेगाI
6) इसका एप्लीकेशन कब तक कर सकते है?
इसका एप्लीकेशन आप 31.10.2020 तक कर सकते है, लेकिन NCGTC Rs.3,00,000/- crore की गॅरंटी देगा तो जैसे ही ये राशि रिलीज़ होजा ये गा तो ये स्कीम बंद हो जाएगी। इसलिए अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो एप्लीकेशन जल्द ही करे।
7) ये लोन कितने समय का रहेगा?
ECL लोन अधिकतम 4 साल का हो सकता है, और बैंक आपको एक साल तक का मोरेटोरयम दे सकता हेI यानी अगर आपकी बैंक ने एक साल का मोरेटोरयम दिया है तो आपको 3 साल (36 EMI) में लोन चुकाना होगा। लेकिन मोरेटोरयम के दौरान ब्याज भरनारहेगा।यदि आप लोन जल्दी बंद करना चाहे तो उसपे कोईप्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी।
8) इसका ब्याज कितना होगा?
सब बैंक अपना रेट खुद तय करेंगी, स्कीम में रेट की उच्चतम लिमिट दी गयी है, जिसके मुताबिक बैंक 9.25% से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता है और NBFC 14% से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता है।
9) क्या इसके लिए मुझे कोई प्रॉपटी देनी है?
इस लोन के लिए आपको कोई प्रॉपटी नहीं देनी है और ना ही कोई गारंटी देनी है।
10) इसके लिए मुझे कोई एप्लीकेशन फी देनी रहेगी ?
इस लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फी नही देनी है नाही कोई गारंटी फी देनीहै,लेकिन कुछ स्टाम्प पेपर और डॉक्यूमेंट एक्जिक्यूट करने के लिए थोड़ा चार्ज लगेगा।
11) मेरेपासउद्योगआधार (Udhyog Aadhar) नहीं है और नाही MSME मेंरेजिस्टर तो क्या मुझे इसका लाभ मिलेगा?
हाँ, इस योजना का लाभ लेने के आधार (UdhyogAadhar) होना जरुरी नहीं है। आप नीचे दिए शर्तों को पूरा करते होतो आप ECL लोन ले सकते है ।
1)आपका टोटल बकाया लोन 29-02-2020 को Rs. 25 करोड़ या उससे कम है।
2)आपका FY 2019-20 का टर्नओवर Rs. 100 Cr या उससे कम है।
3)आप GST में रेजिस्ट्रेशन है या तो आपको GST नंबर लेनेकी क़ानूनी आवश्यकता नहीं है।
12) मेरी बैंक ने मुझे सिर्फ 10% लोन दिया है जबकि ECL के अन्तर्गत 20% तक मिल सकता है?
बैंक को पूरा 20% देना अनिवार्य नही है। बैंक आपके 29-02-2020 के टोटल बकाया लोन का अधिकतम 20% तक दे सकती है।इसलिए आपको बैंक को समझाना रहेगा कि आपकी इमरजेंसी पेमेंट की जरूरत कितनी है।
13) एक छोटा रिटेल का व्यापारी हूं क्या मुझे ECL लोन में मिलेगा?
अगर आप ऊपर दिए गए बिंदु नंबर 11 की शर्तें पूरी करते है तो आपको यह लोन मिल सकता है भले ही आप रिटेल व्यापारी क्यों न हो।
14) मैंने लौकडाउन के पहले ही लोन लिया था, क्या मुझे ECL मिलेगा?
आपका जो टोटल बकाया लोन था 29-02-2020 को,उसपे ECL मिलेगा फिर भले आपने जनवरी में ही लोन क्यों न लिया हो।
15)मैंने बिजनेस लोन(Unsecured Business Loan)लिया था अपनी कंपनी के नाम पे, क्या मुझे ECL मिलेगा?
हाँ, जितना बिजनेस लोन बकाया था 29-02-2020 को, उसका अधिक्तम 20% लोन मिल सकता है।
16)मुझे MSME में रेजिस्ट्रेशन करना है, तो मुझे किस कोड में रेजिस्ट्रेशन लेना रहेगा?
रेडीमेड गारमेंट जैसे कि ड्रेस के लिए 14101 में लेना है और दूसरी टेक्स्टायल मैन्युफ़ैक्चरिंग जैसे किसाड़ी के लिए 13999 में लेना हैं।
सीए ध्रुव मरडिया ने बताया कि सूरत के कपड़ा व्यापारी वैल्यूएडिशन का काम करते है। इस अनुसार अब वह एमएसएमई की व्याख्या में है। उन्हें एमएसएमई का लाभ मिलेगा। सरकार 1 जुलाई से एमएसएमई के नए नियम जारी करेगी।