जीएसटी: 180 दिन तक पेमेन्ट नहीं करने पर देना पड़ सकता है 18 प्रतिशत ब्याज

कोरोना और लॉकडाउन के कारण एक और व्यापार ठप्प है जिसके चलते व्यापारी लाचार हो गए हैं लेकिन दूसरी ओर जीएसटी का भय अपनी जगह बना हुआ है।

माल खरीदने के बाद 180 दिन में सप्लायर को पेमेंट नहीं देने के मामले में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने के साथ ही माल 18वाले को 18 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा।


मिली जानकारी के अनुसार गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियम के अनुसार यह प्रावधान है कि माल खरीदने के 180 दिन में यदि सप्लायर को पेमेंट नहीं किया गया तो खरीदार को क्रेडिट रिवर्स करने के साथ ही 18 प्रतिशत ब्याज भी चुकाना पडेगा। मार्च महीने से भारत में कोरोना का माहौल है। जिसके चलते 4 महीने तक व्यापार ठप रहा।

इसके बाद भी व्यापार की हालत अभी अच्छी नहीं है। ऐसे में व्यापारियों को सरकार से राहत की उम्मीद है व्यापार नहीं होने के कारण कई व्यापारियों ने एक दूसरे के पेमेंट रोक रखे हैं। लेकिन यह पेमेंट रोकना उनके लिए भारी पड़ सकता है।

सरकार ने जीएसटी पत्रक भरने यानि की जीएसटी का रिटर्न फाइल करने के लिए समय मर्यादा बढ़ा दी है लेकिन 180 दिन के पेमेंट के नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए यदि व्यापारी चाहे तो भी पेमेंट नहीं रोक सकते एक और जीएसटी की मार और दूसरी ओर कोरोना के कारण व्यापार ठप्प। दोनों ही परिस्थिति में व्यापारियों के लिए और मुसीबत खड़ी हो गई है।