शहर में चेन स्नेचर और ट्रेन में मोबाईल खींचने वालों के कारण लोगों का जीना दुस्वार हो गया है। चार साल पहले ट्रेन के गेट के पास बैठे युवक से मोबाइल खीचा गया। इस दौरान वह भी नीचे गिर गया। इससे ट्रेन के नीचे आ जाने से युवक की मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई।
7 अक्टूबर 2016 को जयदीप जगदीश भाई केवड़िया भरूच से चली विरार शटल में सूरत आ रहे थे। दोपहर 3:00 बजे के समय ट्रेन की कीम रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। जयदीप मेमो ट्रेन के पांच नंबर के जनरल कोच में दरवाजे के पास बैठकर यात्रा कर रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था वह दरवाजे के पास मोबाइल लेकर बैठा था। उस दौरान ओलपाड के कुडसद रोड पर समूह वसाहत सोसायटी में रहने वाले सुशांत उर्फे-बाबू अरुण राउत और किम में रणछोड़ नगर में रहने वाला दीपक उर्फे दीपलो धनसुख वसावा ने जयदेव केवडिया के हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश की।
दोनों आरोपी ने फोन लूटने के इरादे से जयदीप का हाथ खींचा जिससे कि जयदीप चल रही ट्रेन से नीचे गिर पड़ा और ट्रेन के नीचे आ जाने से उसके दोनों पांव कट गए। इस दुर्घटना में जयदीप बुरी तरह से आहत हो गया था। इसके कुछ दिनों बाद जयदीप की मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 324,392, 97 तथा 34 के अनुसार शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की थी। यह केस कोर्ट में चल रहा था। सरकारी वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट की इस सजा के चलते शायद चेन स्नेचर्स और मोबाइल लूटने वालों पर लगाम लग सके।