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सूरत
रिंगरोड के ज्यादातर कपड़ा मार्केट सोमवार से खुल जाएंगे। दो महीने से ज्यादा समय के बाद कपड़ा मार्केट खुलने के कारण व्यापारियों के साथ कपडा व्यापार से जुड़े तमाम लोगों में उत्साह है। हालाकि इसके साथ ही व्यापारियों को कोरोना का संक्रमण नहीं फैले इसकी सावधानी खुद ही उठानी पड़ेगी।
good क्योंकि भले ही व्यापार शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अर्थतंत्र चलाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से कई छूटछाट जरूर दी जा रही है, लेकिन अब व्यापारियों को सावधान रहना होगा। यदि नियम का उल्लंघन होने पर मनपा और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।
फोस्टा के सेक्रेटरी चंपालाल बोथरा ने बताया कि सोमवार से लिंबायत और सेन्ट्रल जोन के ज्यादातर माक्रेट खुल जाएंगे। हालाकि कोरोना का प्रसार नहीं फैले इसलिए हम सब को जिम्मेदारी उठानी होगी और मनपा की ओर से सुझाए गए तमाम नियमों का पालन करना होगा।
फोस्टा ने व्सापारियों को सुझाए नियम
मार्केट खोलने का समय सुबह 09:00 बजे से दोपहर04:00 बजे तक रहेगा।
-मार्केट की दुकाने ODD/EVEN नियम से ही खोलना है।
-मार्केट से पार्सल ट्रांसपोर्ट में भिजवा सकते है| किसी भी तरफ के ग्रे एवं मिल से माल का आना-जाना बंद रहेगा |
-मार्केट में सफाई और सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी।
कन्टेनमेंट जोन के व्यापारी या कर्मचारी को मार्केट में प्रवेश नहीं मिलेगा ।
-सभी व्यापारिभाइयो को मास्क लगाना एवं सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। बिना मास्क मार्केट में प्रवेश वर्जित रहेगा।
-थर्मल गन से व्यापारियों के टेम्परेचर चेक करे तथा नार्मल होने पर ही मार्केट में प्रवेश दिलावे|
-मार्केट में आने वाले व्यापारी/स्टाफ /कर्मचारी का डेटा रखना आवश्यक है।
-मार्केट में एक सप्ताह के लिए केन्टीन नहीं खुलेंगी, बाहरी खाध्य पदार्थो का निषेध करे ।
-सभी कपड़ा मार्केट में गेट पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी, साथ ही मार्केट परिसर एवं दुकान में २ मीटर सामाजिक दुरी का सख्ती का पालन करना आवश्यक है।
कपड़ा मार्केट में गुटखा,पान-मसाला खाना या बीड़ी-सिगरेट पीना वर्जित रहेगा। पकडे जाने पर दंड का प्रावधान रहेगा। जो सम्बंधित मार्केट द्वारा वसूल किया जायेगा।
-मार्केट में 10 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा।
विशेष:-
-उपरोक्त सभी नियम दिनांक 01-06-2020 से 08-06-2020 तक लागु रहेंगे|
-दिनांक 01-06-2020 से 08-06-2020 तक के पालना की सूरत महानगरपालिका कमिश्नरश्री द्वारा समीक्षा कर आगे की सुचना दी जायेगी|
-यदि कोई मार्केट इन नियमो की पालना की अवेलना करता है और उसका मार्केट बंद होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं मार्केट प्रबधक की रहेगी |