धार्मिक स्थानो पर नहीं मिलेगा प्रसाद और ना ही चरणामृत: अनलॉक-1

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अनलॉक-1 देशभर में 20 जून तक लागू रहेगा इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कई स्थानों को खोलने की छूट दी गई है। सरकार की ओर से होटल,रेस्टोरेंट मॉल, धार्मिक स्थल और कई कार्यालयों को शर्तों के साथ खोलने की गाइडलाइन जारी की गई है।

लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जैसे-जैसे रेस्टोरेंट्स मॉल आदि खोल रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थलों पर एंट्री के हाथ सेनीटाइज करना पड़ेगा। हर श्रद्धालु की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब मंदिरों में प्रसाद और चरणामृत नहीं मिलेगा।मूर्तियां धर्म ग्रंथ को भी नहीं छू सकेंगे।

भजन-कीर्तन जैसे समारोह नहीं हो सकेंगे। मंदिरों में मास्क अनिवार्य होगा। लोगों को 6 फीट से ज्यादा की दूरी रखनी होगी। एंट्री करने से पहले हाथ पैर धोने होंगे। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना होगा। आने जाने के लिए अलग-अलग रास्ते का उपयोग करना होगा।
इसी तरह शॉपिंग मॉल में बिना लक्षण वाले लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। थर्मल जांच और हैंड सैनिटाइजेशन करना होगा।

सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन आदि बंद रहेंगे। दुकानों के बाहर मार्केट पॉइंट बनाए जाएंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। लोगों की संख्या कम होगी। लाइन में लगे लोगों के बीच टोटल डिस्टेंस जरूरी होगा। पार्किंग भीड़ से बचने के लिए आयोजकों को जरूरी आयोजन करना होगा।

इसी तरह होटल में डिजिटल लेनदेन करना होगा, एंट्री और एग्जिट के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी, ग्राहकों का रिकॉर्ड करना होगा, कमरे सेनीटाइज करने होंगे। रेस्टोरेंट में मास्क और दूरी जरूरी रहेगी। वेटिंग लिस्ट में हो तो हाथ धोते रहना पड़ेगा। स्टाफ हाथ और मुंह ढक कर काम करेंगे। रेस्टोरेंट्स की सिर्फ 50% सीटें भरने चाहिए। ग्राहकों के जाने के बाद सीटों को सेनीटाइज करना पड़ेगा। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को एंट्री नहीं होगी। मेनु को डिस्पोजल फॉर्म में रखना होगा।