गुजरात में कोरोना के मामले घटने के कारण लोगों को 18 तारीख से मिनी लॉकडाउन से आजादी की उम्मीद थी, लेकिन तूफान के कारण प्रशासन उसमें व्यस्त होने से तीन दिन तक बंद और बढा दिया गया।
कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने सोमवार को गुजरात के 36 शहरों में रात्रि कर्फ्यू सहित अतिरिक्त नियंत्रणों का तीन दिन तक बढाने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के सभी नागरिकों को तूफान और कोरोना से सुरक्षित रखने के साथ-साथ संकट को कम करने के लिए तीन और दिनों के लिए रात का कर्फ्यू और प्रतिबंध बनाए रखने का निर्णय लिया है। मिनी लॉकडाउन 21 मई को शाम 6 बजे तक प्रभावी होगा। राज्य के 8 महानगरों सहित राज्य के 36 शहरों में 18 मई 2021 से 20 मई 2021 तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। इन 36 शहरों में वर्तमान में लागू प्रतिबंध भी यथावत हैं। इन 36 शहरों के अलावा, राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी 18 मईसबेरे 6 बजे से 21 मई को सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को तीन दिनों के लिए रात्रि कर्फ्यू और अतिरिक्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। तूफान की स्थिति में प्रशासन राहत कार्य मे व्यस्त है। प्रतिबंधों के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इनमें किराना स्टोर, सब्जी, फल और फल स्टोर, मेडिकल स्टोर, मिल्क पार्लर, बेकरी, किराना स्टोर शामिल हैं। 36 शहरों में सभी उद्योग, निर्माण इकाइयाँ, कारखाने और निर्माण गतिविधियाँ जारी रहेंगी।
राज्य सरकार ने डेयरी, दूध-सब्जी, फल-फल उत्पादन, वितरण और बिक्री और इसकी होम डिलीवरी सेवाओं को जारी रखने के आदेश दिए हैं।सब्जी मंडी व फल मंडी चालू रहेगी। किराना, बेकरी, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री और वितरण, अनाज और मसाला पीसने की घंटी, घरेलू टिफिन सेवाएं और होटल / रेस्तरां ले जाने की सुविधा जारी रहेगी।
इन 36 शहरों में पशु चारा, चारा और पशु चिकित्सा और उपचार संबंधी सेवाएं, कृषि संचालन, कीट नियंत्रण और अन्य आवश्यक सेवाएं, उत्पादन, परिवहन और आपूर्ति प्रणाली, परिवहन, भंडारण और सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण समान रहेगा। सभी प्रकार की निर्माण/औद्योगिक इकाइयों एवं कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली इकाइ तथा श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने एवं उनके कर्मचारियों के लिए परिवहन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस बीच, COVID-19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी जिसके दौरान कोविड-19 संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
इस अवधि के दौरान अधिकतम 50 (पचास) व्यक्तियों को विवाह के लिए खुले या बंद स्थानों में अनुमति दी जाएगी। डिजिटल गुजरात पोर्टल पर विवाह के लिए पंजीकरण का प्रावधान अपरिवर्तित है। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 (बीस) व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कार्यक्रम/सभा पूरी तरह बंद रहेंगे।
इस दौरान राज्य भर में शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटरों (ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर), सिनेमा थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, वाटर पार्क, सार्वजनिक उद्यान, मनोरंजन पार्क, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्विमिंग पूल के अलावा सभी प्रकार के मॉल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।